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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 61
अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों को संयोजन - यदि किसी कर्मचारी के कार्यभार की स्थायी अग्रिम राशि, अतिरिक्त प्रतिभूतिया या धनराशि हस्तांतरित नहीं की जानी हो तथा इससे कार्यालय का कार्य अन्यथा प्रभावित नहीं हो तो कर्मचारी अवकाश प्रारम्भ होने की निरन्तरता में पूर्व का दिन एक या अधिक सार्वजनिक अवकाश से पहले वाले कार्य दिवस की समाप्ति पर अपना स्थान छोड़ सकता है तथा अवकाश समाप्ति के बाद एक या एक से अधिक सार्वजनिक अवकाश हो तो कर्मचारी बाद में पड़ रहे सार्वजनिक अवकाशों की समाप्ति के पश्चात् लौट सकता है।
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