RSR > अध्याय-10 अवकाश खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम

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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 74



  1. किसी राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिन तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी को आवेदन के साथ नियम 70 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत चिकित्सक का एक प्रमाण-पत्र सलंग्न करना होगा।
  2. स्वास्थ्य आधार पर 60 दिनों से अधिक का अवकाश सक्षम-प्राधिकारी द्वारा सीएमएचओ या पीएमओ या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया जा सकता है।
  3. जब आवेदक अस्पताल में अंतरंग रोगी(indoor patient) के रूप में भर्ती हो एवं उस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो सीएमएचओ/पीएमओ से कम स्तर का नहीं हो द्वारा अवकाष की अभिशंषा की गई हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्पताल में उसके भर्ती रहने तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
  4. प्राधिकृत चिकित्सक - एक राजकीय चिकित्सा अधिकारी/सरकारी वैद्य/हकीम/होमियोपैथिक चिकित्सक/राजस्थान सिविल सेवा(चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 द्वारा अधिकृत चिकित्सालयों के चिकित्सक
    नोट - राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होमियोपैथिक चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सक्षम-अधिकारी द्वारा 15 दिन तक का अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा।

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