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खंड -2 अवकाशों की स्वीकृति नियम - 82
ऐसा राज्य कर्मचारी जिसे दुर्व्यवहार या सामान्य कार्यकुशलता में कमी या अक्षमता के आधार पर राज्य सेवा से शीघ्र बर्खास्त(Dismiss) या निष्कासित(Remove) किया जाना संभावित है, को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
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