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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 78
यदि किसी प्रकरण में कर्मचारी के सेवा पर पुन उपस्थिति हो पाने की कोई भी सम्भावना शेष नहीं है तो चिकित्सा आधिकारी को अवकाश स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा नहीं करनी चाहिए ! इसे प्रकरण में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र में यह अंकित किया जाना चाहिए की कर्मचारी राज्य सेवा करने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो गया है !
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