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अवकाश प्रार्थना-पत्र किसे प्रस्तुत किया जायः नियम 67
अवकाश प्रार्थना-पत्र किसे प्रस्तुत किया जायः नियम 67 के अनुसार अवकाश अथवा उसकी वृद्धि से संबंधित समस्त आवेदन-पत्र उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये जिसे मूल अवकाश अथवा उसकी वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार हो ।
Rajasthan Service Rule 67 -- Application for leave to whom made. — An Application for leave or extension of leave must be made to the authority competent to grant such leave or extension.
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