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भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाशः नियम 69
भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाशः नियम 69 के अनसार भारतवर्ष से बाहर वैदेशिक नियोजन में प्रतिनियुक्त कर्मचारी को 120 दिन के उपार्जित अवकाश के अलावा अन्य प्रकार के अवकाशों के सभी आवेदन-पत्र वैदेशिक नियोजक के माध्यम से, अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजने चाहिये।
Rajasthan Service Rule 69 -- Application for leave by Government servant in foreign service.- A Government servant on foreign service in India should submit all applications for leave, other than privilege leave not exceeding 120 days with the report of the Accountant General, through his employer to the authority competent to sanction the leave.
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