नियम-91-ख
सेवा-निवृति पर खाते में शेष उपार्जित अवकाशों के बदले नगद भुगतान-
1. किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में बकाया(maximum 300 days) अवकाशों के बदले में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे दी जाएगी। परंतु जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन दंड(Penalty) के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है ,उंहें यह लाभ दें नहीं होगा।
2. सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाशों(Unutilized PL) के अवकाश वेतन का नगद भुगतान एक मुश्त एवं एक ही समय सेवानिवृत्ति पर किया जाएगा।
3. अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन उसको प्राप्त वेतन की दर तथा उसी दिन लागू महंगाई भत्ते की दर के आधार पर की जाएगी। इसके साथ शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
4. अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना के लिए सेवानिवृत्ति के दिन मासिक वेतन की दर तथा महंगाई भत्ते की प्रभावी दर को 30 से भाग देने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी के अवकाश लेखों में बकाया उपार्जित अवकाशों की संख्या से गुणा किया जाता है।
5. कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने तथा 300 दिन की सीमा तक एकमुश्त भुगतान करने के लिए सक्षम है।
6. जिन कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु(सेवा-निवृति आयु) के बाद सेवा वृद्धि स्वीकृत की जाती है उन्हें अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले एकमुश्त नकद भुगतान, सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अंतिम रुप से सेवानिवृत्त होने पर दिया जाएगा।
7. निलंबन अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित रहते हुए अधिवार्षिकी आयु(सेवा-निवृति आयु) प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी उपार्जित अवकाश के बदले नगद की संपूर्ण या आंशिक राशि को रोक सकेगा यदि उस की राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसुली योग्य निकलने की संभावना हो। कार्यवाही समाप्त होने पर सरकारी देयताओं का समायोजन करने के बाद रोकी गई धनराशि का शेष भाग उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा।
राजस्थान सरकार का निर्णय
संबंधित कर्मचारी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति तिथि से 1 माह पूर्व नगद भुगतान की स्वीकृति के आदेश जारी करेगा ताकि कर्मचारी को भुगतान में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके, लेकिन यह भुगतान सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद ही किया जाएगा। नगद भुगतान स्वीकृत करने एवं सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि में साधारणतः कोई उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि अत्यावश्यक परिस्थितियों में कोई अवकाश स्वीकृत किया जाए तो नगद भुगतान के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित कर दिया जाएगा।
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खंड -2 उपार्जित अवकाश(PL) आदि नियम-91-ख
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शिक्षा विभाग में कार्यरत अधयापक का 30जून2022 में सेवा निवर्ती पर 297.5 उपतजित अवकाश का वेतन कैसे मिलेग .5 अवकाश को 1 माना जवेगा या शून्य
Bhai download kaise Karu
में कनिष्ट लिपिक से 2017 में सेवानिवृत्त होने से पूर्व लगभग 13वर्ष तक(2001 से 201३ तक) निलम्बित रहा हु क्या मुझे इस अवधि के उपार्जित अवकाश का वर्ष वार समर्पित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान क़िस तरह मिलेगा व् इस अवधि की उपार्जित अवकाश मेरे सेवा पुस्तिका में जोड़े जायेगे . मेरी निलम्बित सेवा अवधि को निरन्तर सेवा में मन जाकर सभी लाभ दिए जाने के आदेश हुए हे कृपया मुझे सही जानकारी देवे मेरे मोबाइल नंबर 8619077750 हे