What's New :           ☘ विशेष (Special) ⇝सेवा अभिलेख ⇝ राजकीय धन एवं संपत्ति के गबन, चोरी व दुर्विनियोजन मामलों में प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश          ☘ News Update ⇝वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाश ⇝ Rajasthan Government Calendar 2026 (राजस्थान सरकार कैलेंडर 2026)          ☘ News Update ⇝राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व दावा प्रक्रिया | SIPF Claim Submission Process ⇝ राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व दावा प्रक्रिया | SIPF Claim Submission Process           ☘ HRA ⇝सरकारी आदेश: HRA और CCA भुगतान की समीक्षा एवं अधिक भुगतान की वसूली ⇝ Government Order: HRA & CCA Payment Review and Excess Recovery | Finance Department Notice          ☘ News Update ⇝वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाश ⇝ सार्वजनिक अवकाश 2026: भारत/राज्य सरकार राजपत्रित छुट्टियों की सूची
RSR > अध्याय-11 अवकाश

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
खंड -2 उपार्जित अवकाश(PL) आदि नियम-92


विश्राम कालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशेष नियम-

नियम-91-क
1-1-विश्रामकालिन विभाग में कार्यरत स्थाई या अस्थाई कर्मचारी को किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें व विश्रामकाल का पूर्ण उपभोग कर लेता है, के लिए उपार्जित अवकाश अग्रलिखित उपनियम (ii) के अनुसार दिए जाएंगे।
1-2- विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थाओं, महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले स्टाफ को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। प्रत्येक कलैंडर वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के अवकाश लिखों में से 15 दिन का उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।
1-3-1 किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में नियुक्त किए गए कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।
1-3-2 किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, मृत्यु या अधिवार्षिकी या अशक्तता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में जोड़ा जाएगा।
2-विश्रामकालिन विभाग का कोई कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे अनूपयोजित विश्रामकालों(vacations) के बदले में 15 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश दिए जाएंगे। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में वह विश्रामकालों का बिल्कुल उपभोग नहीं कर सके तो उसे उस वर्ष में विश्राम काल के बदले 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
3-1-उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद सिविल न्यायालय के एक अधिकारी या कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की ही उपार्जित अवकाश देय है। उनके उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं।
3-3-जब सिविल न्यायालय का अधिकारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाशों पर रहता है तो असाधारण अवकाशों की संख्या का 10 वां भाग उसके उपार्जित अवकाश लेखो मैं से कम किया जाएगा, इसकी अधिकतम सीमा उस छमाही में 6 दिन होगी।
3-4-जिस कैलेंडर वर्ष में सिविल नयायालय का अधिकारी या कर्मचारी विश्राम काल का उपभोग नहीं कर सके उस वर्ष कुल विश्रामकाल की अवधि के बदले 18 दिनों के अनुपात में PL देय होंगे।
3-5-किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा से त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवा से निष्कासन/बर्खास्तगी, सेवा में रहते मृत्यु या सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा में नहीं रहे तो कर्मचारी को एक जनवरी या एक जुलाई से उस घटना के घटित होने की तिथि वाले माह के अंत तक पूर्ण होने वाले प्रत्येक माह हेतु एक दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
4-विश्राम काल(vacations) का उपभोग किसी भी प्रकार के अवकाशों के साथ एवं उनकी इन निरंतरता में किया जा सकता है। विश्राम काल तथा अवकाशों की अवधि दोनों मिलाकर कर्मचारी को सेवा नियम 91 के अनुसार एक समय में स्वीकृत किए जा सकने वाले उपार्जित अवकाश की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.
Vijendra singh gahlot @ Tuesday; 24-08-2021; 03:25:49pm

क्षतिपूर्ति अवकाश की जानकारी एवम आदेश उपलब्ध करावे
Loading...
Reply