नियम 109 - अध्ययन अवकाश
नियम 109 - अध्ययन अवकाश - यह नियम केवल अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित है। सरकार के निर्देश पर किसी विशेष कार्य को करने या तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित अनुसंधान के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होते है। ऐसे प्रकरण नियम 51 के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किए जायेंगें।

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