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नियम 126 - दैनिक मानदेय व पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अवकाश
नियम 126 - दैनिक मानदेय व पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अवकाश - सामान्य तौर पर विभाग में 03 माह की सेवा पूर्ण करने पर। 03 माह पश्चात् 01 पूर्ण छूट्टी। यह अवकाश तभी स्वीकृत होता है जब श्रमिक अपनी जगह किसी अन्य श्रमिकों को काम के लिए नियुक्त करें।
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