नियम-91-क
सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाशों के बदले में नगद भुगतान-
1. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले में 15 दिन के वेतन के समान नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। परंतु अस्थाई कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
2. समर्पित उपार्जित अवकाशों को किसी अवधि विशेष के लिए नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें उपार्जित अवकाश समर्पित करने की प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने की दिनांक को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के लेखे में से कम कर दिया जाएगा।
3. उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ही उपार्जित अवकाशों के समर्पण एवं उसके बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने में भी सक्षम होगा।
4. समर्पित उपार्जित अवकाशों के बदले में अवकाश वेतन का भुगतान नियम-97 के प्रावधान अनुसार किया जाएगा तथा वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दर पर महंगाई भत्ता भी देय होगा। समर्पित उपार्जित-अवकाशों के बदले में उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थी। अवकाश वेतन तथा भत्ते की गणना के लिए ममह का तात्पर्य 30 दिवस है।
Site Visitors : 000000
Page Visitors : 000000
खंड -2 उपार्जित अवकाश(PL) आदि नियम-91-क
Write Your Comment :
15 का प्रोफार्म 2009 k अनूसार
एक मंत्रालियक कार्मिक की ट्रांसफर होने पर उसकी सेवा पुस्तिका मे योगकल जोड़ा जा सकता हे या नही