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नियम 112 - अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें



नियम 112 - अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें -
अध्ययन अवकाश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को देय है।
अस्थायी कर्मचारी जो विभाग में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो तथा ऐसी अस्थायी नियुक्तियां आरपीएससी की अभिशंषा के आधार पर होनी अनिवार्य है।
20 वर्ष से ज्यादा सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश देय नहीं होता है।

अध्ययन अवकाश के दौरान विभाग से अनुपस्थिति-
24 माह + 04 माह (खाते के अवकाश) - 28 माह
24 माह + 06 माह (असाधारण अवकाश): 30 माह

अध्ययन अवकाश के दौरान सदैव अर्द्ध वेतन मिलता है।

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@ Thursday; 24-07-2025; 10:47:31am

स्थाई कर्मचारी की सेवा कितने साल कि हो चुकी हो । कोई अनिवार्य है क्या।
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