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नियम 103(अ) - पितृत्व अवकाश
नियम 103(अ) - पितृत्व अवकाश - (दिनांक 06.12.2004 से) किसी पुरूष के प्रथम दो संतानों पर उसे बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व व 03 माह के भीतर 15 दिन का अवकाश मिलता है।
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क्या यह असाधारण अवकाश के अंतर्गत आता है?
प्रोबेशनरी एम्पलाई को पितृत्व अवकाश मिल सकता है क्या
yes
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