Site Visitors : 000000
Page Visitors : 000000
नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है
नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है - सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत माना जायेगा।
Write Your Comment :